पांवटा साहिब (सिरमौर)। अदालत ने पांवटा की बरेजा कंपनी में हुई टायर चोरी के मामले के दोषी को सजा सुनाई है। 5 मई 2011 की रात को कंपनी के स्टोर में चोरी की वारदात हुई थी। इसमें 250 टायर व टायर ट्यूब चोरी हुए थे। इस मामले के दोषी प्रेमलाल को 3 माह कैद व 1000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है। न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने कहा कि कुंजा मतरालियों बरेजा टायर लिमिटेड कंपनी के सुरक्षा प्रभारी धन प्रसाद ने पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। 5 मई 2011 की मध्य रात्रि को कंपनी के स्टोर से करीब 250 टायर व टायर ट्यूब चोरी हुए थे। इनकी कीमत 41000 रुपये से अधिक थी। इस मामले में कंपनी के सुरक्षा गार्ड रहे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नैन बाग निवासी मुलजिम प्रेम लाल पुत्र रतन लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा-381 व 411 के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोप साबित होने पर दोषी प्रेम लाल को 3 माह कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सनाई गई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।