नाहन (सिरमौर)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने हुड़दंग मचाने के दोषी व्यक्ति को सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नौ दिसंबर की रात अनुज कुमार निवासी रामदासिया मोहल्ला कच्चा टैंक, नाहन शराब के नशे में कच्चा टैंक की मुख्य सड़क के समीप हुड़दंग मचा रहा था। इस दौरान शराब के नशे में धुत अनुज अपने पड़ोसियों को भी गालियां दे रहा था। रात को ही इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने कच्चा टैंक पुलिस चौकी को दी। इस पर मुख्य आरक्षी विकास कांडा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाई और आरोपी के खिलाफ अदालत में कलंदरा पेश किया। सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 114(5) और 115 (2) के तहत अनुज कुमार को हुड़दंग मचाने पर दोषी करार देते हुए सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।