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अदालत से आरोपी उद्घोषित अपराधी करार

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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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नाहन (सिरमौर)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर के आदेश पर रेणुका पुलिस थाना में एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी करार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बलबीर सिंह पुत्र परमानंद निवासी गांव लक्ष्मीपुर डाकखाना पृथ्वीपुर खेड़ा तहसील विकासनगर जिला देहरादून (उत्तराखंड) को अदालत के आदेशों की पालना न करने पर उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 379 के तहत साल 2017 में मामला दर्ज हुआ था। रेणुका पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उद्घोषित अपराधी की तलाश शुरू कर दी है।
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