चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा के भाटांवाली में इसी वर्ष 31 मई को मोबाइल चोरी की वारदात हुई थी। एसीजेएम न्यायालय पांवटा संख्या-1 के न्यायाधीश विवेक खेनाल की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सजा सुनाई है। इसमें मोबाइल चोरी के दोषी को छह माह की कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि 31 मई 2018 को पांवटा के भांटावाला में चोरी की वारदात हुई थी। इसमें शिकायतकर्ता संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय रामलाल ने पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। संजीव ने कहा था कि 31 मई की रात को वह अपने घर के बरामदे में सोया था। रात करीब दो बजे काले रंग का कीपेड वाला स्पाइस कंपनी का मोबाइल अपने सिरहाने में टेबल के ऊपर रखा था। रात को एक व्यक्ति को घर से बाहर भागते देखा। पीछा करने पर अंधेरे का फायदा उठा कर आरोपी भागने में सफल रहा। घर वापस पहुंचकर देखा कि टेबल से मोबाइल चोरी हो गया था। शक के आधार पर आरोपी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र बहादुर सिंह के नाम से पांवटा थाने में आईपीसी की धारा-457 व 380 के तहत चोरी का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस जांच टीम ने आरोपी से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। बुधवार को एसीजेएम पांवटा अदालत संख्या-1 ने सजा सुनाई। इसमें दोषी पाए जाने पर राजकुमार उर्फ राजू पुत्र बहादुर सिंह निवासी भाटांवाली को छह माह की कैद तथा 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।