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भाणत में लगाई लोक अदालत, बांटी कानूनी जानकारी

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सुप्रीम कोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)।
राजगढ़ की भाणत पंचायत में शनिवार को प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ कोर्ट के लीगल वालंटियर यशपाल सिंह ने उपस्थित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

यशपाल सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, असहाय अथवा नाबालिग बच्चे, बूढ़े माता-पिता जिनका कोई भरण पोषण का कोई सहारा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह अथवा कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूक करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा जिन्हें उसके पति अथवा पिता ने त्याग दिया हो, ऐसे लोगों को भी उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोग, मानव दुर्व्यवहार या बेगार के शिकार, महिला या बालक, मानसिक रोगी या विकलांग, किसी आपदा के शिकार, औद्योगिक श्रमिक, हिजड़ा समुदाय, एक लाख से कम आय वाले, एचआईवी से पीड़ित लोग निशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्रता रखते हैं।


ऐसे जरूरत मंद लोगों के लिए सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, न्याय शुल्क न देना, टाइपिंग अथवा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाले खर्च में छूट, गवाहों पर होने वाले खर्च को वहन न करना, मुकदमों से संबंधित अन्य खर्च न देना और मुफ्त कानूनी सलाह देना आदि लोगों का अधिकार है, जिनकी जानकारी दी जा रही है।
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इस अवसर पर सचल विधिक सेवा केंद्र एवं लोक अदालत की मोबाइल वैन का भी ज्ञान भी दिया गया। शिविर में राजगढ़ कोर्ट के अधीक्षक एएस नेगी, लीगल एंड एडवोकेट आरएस पुंडीर ने भी ग्रामीणों को कानूनी सलाह दी। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भाणत की प्रधान आशा श्वाईक, उप प्रधान सुनील दत्त सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
 
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