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शिमला-कुफरी हाईवे पर जाम से मिलेगी मुक्ति: हाईकोर्ट के निर्देश पर पार्किंग के लिए 23 हेक्टेयर जमीन चिन्हित

Thu, 29 Oct 2026 05:15 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

 प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला-कुफरी-फागू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात मुक्त करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने क्षेत्र में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए कुफरी-फागू स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के पास मौजूद भूमि का संज्ञान लिया। 
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला-कुफरी-फागू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात मुक्त करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने क्षेत्र में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए कुफरी-फागू स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के पास मौजूद भूमि का संज्ञान लिया। अदालत का मानना है कि यदि इस संस्थान की कुछ जमीन का वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो जनहित में उसका इस्तेमाल मौसमी पार्किंग के लिए किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को उसके निदेशक के माध्यम से मामले में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।

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इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 तय की है।कोर्ट ने प्रशासन को तब तक हलफनामा दायर कर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि हाईवे से वाहनों को हटाने, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने और रोजगार सृजन के साथ-साथ वैध फूड स्टॉल लगाने के प्रस्ताव पर कितनी प्रगति हुई है। अदालत को बताया गया कि प्रशासन ने एडवेंचर रिजॉर्ट के पास गल्लू में स्थित सरकारी प्राथमिक पाठशाला के साथ लगती 23-65-12 हेक्टेयर भूमि को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया है। इस प्रस्तावित पार्किंग स्थल में 50 बड़ी बसें और 70 छोटे वाहन खड़े करने की क्षमता होगी। हाईवे पर खड़े होने वाले विभिन्न फूड वैनों को हटा दिया गया है। प्रशासन का प्रस्ताव है कि इस नई भूमि पर खड़े होने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जाए।
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