इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 तय की है।कोर्ट ने प्रशासन को तब तक हलफनामा दायर कर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि हाईवे से वाहनों को हटाने, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने और रोजगार सृजन के साथ-साथ वैध फूड स्टॉल लगाने के प्रस्ताव पर कितनी प्रगति हुई है। अदालत को बताया गया कि प्रशासन ने एडवेंचर रिजॉर्ट के पास गल्लू में स्थित सरकारी प्राथमिक पाठशाला के साथ लगती 23-65-12 हेक्टेयर भूमि को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया है। इस प्रस्तावित पार्किंग स्थल में 50 बड़ी बसें और 70 छोटे वाहन खड़े करने की क्षमता होगी। हाईवे पर खड़े होने वाले विभिन्न फूड वैनों को हटा दिया गया है। प्रशासन का प्रस्ताव है कि इस नई भूमि पर खड़े होने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जाए।