रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर में वार्ड-एक से नौ तक तैयार की गईं मतदाता सूचियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, नाम हटाना और नाम में सुधार करना है, तो वह तहसीलदार रामपुर के समक्ष 17 अक्तूबर तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। 1 अक्तूबर को यदि किसी मतदाता की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, तो वह भी संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने कहा कि तैयार की गई मतदाता सूची एसडीएम रामपुर, तहसीलदार रामपुर और नगर परिषद कार्यालय रामपुर में उपलब्ध है।