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Rampur Bushahar News: चिट्टे के साथ पकड़े दो दोषियों को पांच साल का कठोर कारावास

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. साल 2024 में 7.98 ग्राम चिट्टा हुआ था बरामद, दो अन्य आरोपी बरी
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. विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।
चिट्टे के साथ पकड़े दो दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी किया है। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की गई। 13 जुलाई 2024 को पुलिस की टीम सब्जी मंडी रोहड़ू में गश्त पर थी। इस बीच सूचना मिली की अंश पैट्रोल पंप से नीचे प्रवासी मजदूरों की झोपड़ी के पास एक कार में चार लोग बैठे हैं और चिट्टे की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर कार में चार लोग बैठे मिले। कार और उनकी तलाशी ली गई, तो 7.98 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना रोहड़ू में मामला दर्ज किया गया। शिमला जिले के क्वार तहसील, डाकघर डोडरा, पुजारली गांव निवासी आरोपी सुनील कुमार, जम्मू-कश्मीर के जिला डोडा, तलोगड़ा, पलोई गांव निवासी आरीफ हुसैन, शिमला जिले की रोहड़ू तहसील बराड़ा गांव निवासी पार्थ और रोहड़ू के ही शाकली गांव निवासी मोहित को आरोपी बनाया गया। विशेष सत्र न्यायालय में आरोपी सुनील कुमार और आरीफ हुसैन पर आरोप सिद्ध हुए। आरोपी पार्थ और मोहित के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए। अभियोजन के दौरान 17 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात उपरोक्त जुर्म साबित होने पर माननीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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