अदालत ने लापरवाही और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का दोषी पाया
ठियोग की एसीजेएम अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। सड़क दुर्घटना के मामले में ठियोग की एसीजेएम अदालत ने चालक को दोषी करार दिया है। दोषी गोपाल सिंह को लापरवाही से वाहन चलाने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया। यह मामला आठ साल पुराना है। इसकी एफआईआर 9 अप्रैल 2018 को थाना ठियोग में दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 शामिल थीं। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा-181 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। गोपाल सिंह पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का आरोप था। उस पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का भी आरोप था। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध माना। न्यायालय एसीजेएम ठियोग ने अभियुक्त गोपाल सिंह को धारा 279 आईपीसी के तहत तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। धारा 337 आईपीसी के तहत भी तीन माह का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस की अपील और प्रतिबद्धता जिला पुलिस शिमला ने इस दोषसिद्धि को सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया। पुलिस ने कहा कि यह लापरवाही से वाहन चलाने से जुड़े मामलों में कानून के पालन को दर्शाता है। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने का आग्रह किया गया है।