अदालत ने आरोपी की प्रार्थना पर भी नहीं दिखाया नरम रूख
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर बुशहर की अदालत ने पेशी पर हाजिर नहीं होने पर एक आरोपी को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह कार्रवाई आरोपी चरण दास के खिलाफ सीआरपीसी धारा-446 के तहत की है। आरोपी ने अदालत के नोटिस का जवाब भी दाखिल किया था। उसने बताया कि अदालत के सामने इसलिए पेश नहीं हो सका, क्योंकि वह पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और स्टेशन से बाहर गया हुआ था। उसने जुर्माना लगाते समय नरम रुख अपनाने की प्रार्थना की। हालांकि, अदालत आरोपी के जवाब में दिए गए कारण से संतुष्ट नहीं हुई। अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी का कर्तव्य था कि वह सुनवाई की तारीख पर अदालत के सामने पेश होता, क्योंकि उसने हर सुनवाई पर उपस्थिति दर्ज करवाने का वचन दिया था, लेकिन जानबूझकर वह तय तारीख पर मौजूद नहीं था। उसने इस मामले की सुनवाई में देरी की। इसलिए, अदालत का विचार है कि आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। तदनुसार, आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।