फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur Bushahar News: चेक बाउंस के मामले में छह महीने की कैद, 4.50 लाख रुपये का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने शिकायतकर्ता को 4.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह मामला 3.50 लाख रुपये के चेक के अनादरण से संबंधित था। शिकायतकर्ता भीम देव ने राजिंद्र सिंह को 3.50 लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था। इसमें दो लाख रुपये बैंक लेनदेन से और 1.50 लाख रुपये नकद दिए गए थे। कर्ज चुकाने में विफल रहने पर राजिंद्र सिंह ने 10 जनवरी 2020 को 3.50 रुपये का चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। भीम देव ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन राजिंद्र सिंह ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायत दर्ज की गई। अदालत में राजिंद्र सिंह ने आरोपों से इन्कार किया। उसने दावा किया कि उसने केवल दो लाख रुपये लिए थे और 90 हजार वापस कर दिए थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि भीम देव ने उसके खाली सुरक्षा चेक का दुरुपयोग किया। हालांकि, राजिंद्र सिंह अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। शिकायतकर्ता भीम देव ने अपनी गवाही में बताया कि आरोपी के खिलाफ पांच-छह अन्य चेक बाउंस के मामले भी लंबित हैं। इनमें कुल 35-36 लाख रुपये की वसूली होनी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पाया कि राजिंद्र सिंह शिकायतकर्ता के ऋण या दायित्व के निर्वहन में चेक जारी करने की धारणा को खंडित करने में विफल रहा, इसलिए राजिंद्र सिंह को छह माह के साधारण कारावास और 4.50 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें