10 दिन में जमा करें लाइसेंस धारक अपने हथियार : उपायुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक 900 लोगों ने अपने लाइसेंसशुदा हथियार थानों में जमा करवाएं हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 18वें लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जनजातीय जिला किन्नौर में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। इसके दृष्टिगत उपायुक्त किन्नौर डॉ अमित शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र/गोला-बारूद को लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी रहेगी। आदेशों के तहत सभी लोगों, नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को किन्नौर जिले के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने सभी लाइसेंस धारकों से उनके हथियार पुलिस थानों या शस्त्र एवं गोला-बारूद डीलरों या जिला मालखाना में 26 मार्च तक जमा करवाने के भी आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी कुछ लाइसेंस धारकों द्वारा हथियार जमा नहीं किए जाने पर जिलाधीश किन्नौर डॉ अमित कुमार शर्मा ने हथियार जमा करने के लिए अतिरिक्त दस दिन का समय दिया है। साथ ही उनसे जल्द से जल्द हथियार जमा करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे चुनाव किसी भी प्रकार से बाधित न हो। जिला किन्नौर में 1483 लाइसेंस हथियार है, जबकि अभी तक लाइसेंस धारकों द्वारा करीब 900 हथियार ही जमा किए हैं। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण हों और चुनाव किसी भी तरह से बाधित न हो, इसको लेकर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कमर कस ली है।