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Rampur Bushahar News: चरस और अफीम के साथ पकड़े दोषी को एक साल की सजा

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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गानवी गेट के पास चरस और अफीम के साथ पकड़ा गया था शख्स, दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। तीन वर्ष पूर्व गानवी गेट के पास चरस और अफीम के साथ धरे गए आरोपी पर दोष साबित होने पर न्यायालय ने एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए राजेंद्र सिंह (41), निवासी जुली, डाकघर लबाना, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला को एक साल के सशक्त कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी के. एस. जरयाल ने बताया कि 19 दिसंबर 2020 को एएसआई देवराज की अगुवाई में पुलिस पार्टी ज्यूरी बाजार और कोछड़ी की ओर गश्त कर रही थी। रात करीब 9:30 बजे जब पुलिस पार्टी गश्त करते हुए वापस गानवी गेट नेशनल हाईवे पांच के पास पहुंची तो एक व्यक्ति डेट ज्यूरी की ओर से पैदल आ रहा था। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और अपने दाएं हाथ में उठाए कैरी बैग को सड़क से नीचे की तरफ झाड़ियों में फेंक दिया। शक होने पर पुलिस पार्टी ने व्यक्ति को काबू किया और सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों में फेंके कैरीबैग को उठाकर सड़क पर लाया। नाम और पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेंद्र सिंह बतलाया। बरामद कैरीबैग की जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से प्लास्टिक लिफाफे में बतीनुमा काला पदार्थ चरस और अफीम बरामद हुई। यह तोलने पर 634 ग्राम चरस और 50 ग्राम अफीम पाई गई। इसके बाद पुलिस थाना झाकड़ी में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया और मामले की तफ्तीश एएसआई देव राज ने की। ट्रायल के दौरान अदालत में सात गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत में आरोपी को एक साल की कठोर सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल और केएस जरयाल ने की।
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