नाहन। एक आपराधिक मामले में सजा काट रहे शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार निवासी कुलदीप सिंह को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। साल 2018 के एक मामले में हाईकोर्ट से सजा स्थगित होने के बाद विशेष अदालत ने भी आरोपी के जमानती बांड स्वीकार कर लिए हैं। अदालत ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे रिहा किया जाए। अदालत में दायर आवेदन में बताया गया कि हाईकोर्ट के पारित आदेश के तहत अपील लंबित रहने तक निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगाई थी। इसके लिए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती बांड की शर्त लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत जमानती दस्तावेज, आधार कार्ड तथा जमाबंदी का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अनुसार प्रस्तावित जमानतदार की संपत्ति और वित्तीय स्थिति संतोषजनक पाए जाने पर अदालत ने जमानती बांड स्वीकार कर लिया। साथ ही, इस संबंध में रिहाई वारंट जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। संवाद