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अपर बाजार रोहड़ू में अब वनवे चलेंगे वाहन

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रोहड़ू। अपर बाजार रोहडू़ के ट्रैफिक प्लान में प्रशासन ने नई व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत अब अपर बाजार में वाहनों की आवाजाही वनवे करने का फैसला लिया गया। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम रोहडू़ सन्नी शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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रोहडू़ के अपर बाजार में पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। इस कारण प्रशासन ने संजौली बाजार की तर्ज पर सुबह और शाम मार्ग पर वाहनों को आवाजाही बंद की है। अब प्रशासन ने राहगीरों की सुविधा को देखते हुए इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को वनवे कर दिया है। प्रशासन ने यह निर्णय नगर परिषद, व्यापार मंडल और पुलिस के साथ बैठक में विचार-विमर्श के बाद लिया है।
एसडीएम रोहडू़ सन्नी शर्मा ने बताया कि पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपर बाजार रोहडू़ में यातायात की आवाजाही को विनियमित किया गया है। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही वनवे होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 112 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया गया है।
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ये रहेगी नई व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत अपर बाजार में मीट मार्केट की ओर से ही वाहनों का प्रवेश मान्य होगा। मार्ग पर वाहनों की केवल एक तरफा आवाजाही की अनुमति होगी। इसके बाद वाहन अस्पताल के पार्किंग छोर से बाहर निकलेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए एसएचओ रोहडू़ को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू़ को भी चालान करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह आदेश अग्निशमन सेवाओं, एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
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