बरामद किया गया था। इस आरोप में पुलिस ने वाहन चालक पिंकू राम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत केस दर्जकर छानबीन शुरू की। मामले की जांच के दौरान पिंकू राम से पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बैकवर्ड लिंकेज को खंगाला गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिंकू राम ने उक्त 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त बहादुर सिंह उर्फ रिंकू से आनी, जिला कुल्लू में प्राप्त किया था। इस सप्लाई में सह-आरोपी बीटू राम निवासी आनी, जिला कुल्लू की भी भूमिका सामने आई। पुलिस का दावा है कि बिटू राम ने उक्त नशीले पदार्थ की खरीद के एवज में बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को धनराशि भी भेजी थी। इसको देखते हुए बीटू राम को दिनांक 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आगामी जांच में तथ्यों के आधार पर अब पुलिस को इस मामले में बहादुर सिंह भूमिका को लेकर साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बहादुर सिंह इस खेप का मुख्य सप्लायर था जिसने पिंकू राम को नशीला पदार्थ उपलब्ध करवाया था।