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Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को

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रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेेंद्र सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद) से संबंधित मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले, जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) और अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं। जितेंद्र सैनी ने बताया कि अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत कोई व्यक्ति इन मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहता है, तो वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hpgov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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