कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। नारकंडा में खुले में शौच किया तो 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। नारकंडा को बाह्य शौच मुक्त नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पंचायत ने यह फरमान जारी किया है। गौर हो कि भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से नगर पंचायत नारकंडा को बाह्य शौच मुक्त प्रमाणित किया गया है। मंत्रालय की ओर से 3 सर्वेक्षणों के उपरांत नगर पंचायत नारकंडा को इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश कैंथला और उपाध्यक्ष राज कंवल ने बताया कि मंत्रालय के दिशा निर्देशों को पूरा करने के बाद ही बाह्य शौच मुक्त का दर्जा मिला है, जिसका श्रेय नगर पंचायत के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और क्षेत्र की जनता को जाता है। नायब तहसीलदार कुमारसैन और नगर पंचायत नारकंडा के सचिव रमेश चंद ने बताया कि नारकंडा में सात सार्वजनिक शौचालय हैं, जिसमें सात कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। आने वाले समय में स्वच्छता के लिए और पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। वहीं, नगर पंचायत ने फरमान जारी कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति नारकंडा में खुले में शौच करते हुए पाया गया तो उसे 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।