रिकांगपिओ (किन्नौर)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश में 24 अक्तूबर को दिवाली पर्व पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे। इसके लिए रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान और कोर्ट के आसपास पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए तय समयावधि में ही पर्यावरण मित्र पटाखे चलाने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी को पांच वर्ष तक की कैद, एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।