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Rampur Bushahar News: चिट्टा के साथ पकड़े युवक को पांच साल का कठोर कारावास

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. विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने सुनाई सजा, 20 हजार जुर्माना भी लगाया
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. साल 2023 में 9.24 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा गया था दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी सुशील ठाकुर को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माने लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 17 मई 2023 को चिड़गांव थाना की पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरा संदासू पेजा कैंची के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे काबू में लिया। तत्कालीन रोहड़ू के डीएसपी रविंद्र नेगी की मौजूदगी में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 9.24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। बरामदगी के बाद चिड़गांव थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-21 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।
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