तुनन पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम
निरमंड (कुल्लू )। निरमंड खंड की तुनन पंचायत में शनिवार को तहसील कल्याण अधिकारी, निरमंड के तत्वावधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता तहसीलदार निरमंड करणवीर सिंह ने की। इस अवसर पर तहसील कल्याण निरमंड के अधिकारी देवेंद्र कुमार ने लोगों को कानूनी अधिकार बताए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के विभिन्न प्रावधानों और उसके उद्देश्यों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भेदभाव और अत्याचार से बचाने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, विवाह अनुदान योजना एवं आवासीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया और अपनी-अपनी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। शिविर में ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधिय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।