रोहड़ू। मोटरसाइकिल से टक्कर मार कर महिला को घायल करने मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच महीने के कारावास के साथ-साथ ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम जसप्रीत मिन्हास कोर्ट नंबर दो की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। अशोक कुमार (23) निवासी थलातर, ग्राम पंचायत शिलादेश ने 10 अक्तूबर 2013 को बाइक से संदासू अस्पताल के सामने गाड गांव निवासी रूकमणि को टक्कर मार कर घायल किया था।
टक्कर मारने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद अशोक कुमार को पकड़ा। मोटरसाइकिल कब्जे में लेने के बाद अशोक के खिलाफ न्यायालय में चलान पेश किया गया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत ढाई हजार रुपये जुर्माना व पांच महीना कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी सरोज मेहता ने की।