रोहडू। पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप साबित होने पर दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने रोहडू कैंप के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। नेपाली मूल के व्यक्ति ने तीन साल पहले दोगड़ा खड्ड में डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। जुर्माना अदा न करने पर न्यायालय ने दोषी को अतिरिक्त कारावास के आदेश किए हैं।
दोषी मेवा लाल पुत्र शंकर बहादुर ने 14 जनवरी 2016 को पुजारली नंबर चार के साथ दोगडा खड्ड के किनारे डंडों से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद यह मौके से फरार हो गया था। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्जकर जुटाए साक्ष्य के साथ न्यायालय में चलान पेश किया था। सोमवार को रोहडू में न्यायालय ने सभी साक्ष्य और पक्षों को सुनने के बाद नेपाली को हत्या का दोषी करार दिया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने रोहडू कैंप के दौरान सुनवाई के दौरान दोषी मेवा लाल को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ बीस हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का साधारण कारावास, दो साल कारावास के साथ दो हजार रुपये जुर्माने की सजा के आदेश दिए। दो हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।