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भीमा काली मंदिर न्यास की भूमी से दो सप्ताह में कब्जा हटाने के आदेश

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रोहडू। भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट सराहन की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले चार लोगों को यह कब्जा 15 दिन के भीतर हटाना होगा। अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो मंदिर ट्रस्ट खुद इन कब्जों को गिरा देगा। एसडीएम रोहड़ू की अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया है। कब्जाधारियों ने इस जमीन पर बहुमंजिला भवन खड़े कर दिए हैं। अब ये गिराने होंगे। अवैध कब्जों के इस मामले में एसडीएम की अदालत में साल 2014 में मंदिर ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि ट्रस्ट की जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद इस जमीन पर भवन भी खड़े कर दिए गए। इन लोगों ने भवन के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन तक ले लिए। भवनों के नक्शे भी पास करवा दिए गए।
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वीरवार को एसडीएम रोहडू की अदालत ने भीमाकाली मंदिर न्यास की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट को इन अवैध कब्जों को हटाने के अधिकृत किया जाता है। अगर अवैध कब्जाधारी 15 दिन के भीतर अवैध कब्जे नहीं हटाते हैं तो ट्रस्ट पुलिस बल की मदद से कब्जों को गिरा सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में इस बात का खुलासा हुआ है कि यह जमीन न्यास के नाम है। अदालत के इस फैसले का न्यास ने स्वागत किया है।
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न्यास की जमीन पर अवैध कब्जे के दर्जनों मामले
भीमाकाली मंदिर न्यास सराहन की जमीन पर दर्जनों अवैध कब्जे किए गए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद इन पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अदालत के इस फैसले के बाद रोहड़ू में अवैध कब्जाधारियों के हाथ-पांव फूल गए हैं। न्यास अधिकारी बालक राम नेगी ने कहा इन लोगों ने चार साल तक इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की लेकिन जीत न्यास की हुई है। यदि कोई अपील करेगा तो उसका भी सामना किया जाएगा। ट्रस्ट की इस भूमि से पंद्रह दिन में कब्जे नहीं हटाए गए तो ट्रस्ट खुद कब्जे गिरा देगा।
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इन्हें हटाने होंगे अवैध कब्जे
ईश्वर दास छुवारू पुत्र हीरा दास निवासी खिलौचा डिसवानी, संतराम पुत्र साहा नंद निवासी बखीरना, वीरेंद्र पुत्र जय सिंह निवासी बखीरना, सुभाष चंद्र पुत्र जय सिंह निवासी बखीरना। इन्हें 15 दिन में कब्जा हटाना होगा।
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