रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत ने एक आरोपी को पेशी से गैरहाजिर रहने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने जवाब दायर कर नरमी बरतने की अपील भी की थी, लेकिन अदालत उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। प्रतिवादी जस्सी राम ने दलील दी थी कि पूर्व अधिवक्ता ने उसे सुनवाई की तारीखों की सूचना नहीं दी, जिस कारण वह न्यायालय में पेश नहीं हो सका। न्यायालय ने मामले में टिप्पणी की है कि आरोपी के उत्तर में दिए गए कारण से संतुष्ट नहीं हैं। आरोपी का यह कर्तव्य था कि वह सुनवाई की तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। उसने प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित होने का वचन दिया था, लेकिन वह जानबूझकर तिथि पर अनुपस्थित रहा और इस मामले की सुनवाई में देरी की। न्यायालय का विचार है कि आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इसलिए उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।