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आनी में मास्क, सेनेटाइजर के दामों पर नियंत्रण के लिए दुकानों का किया निरीक्षण

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आनी (कुल्लू)। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए बाजार में मास्क और हैंड सेनेटाइजर्स की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आनी में विशेष अभियान आरंभ किया है। इसके तहत विभाग के अधिकारी दवा दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी अभी तक 24 दुकानों में औचक निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता सामने नहीं आई है। जिला दंडाधिकारी ने कुल्लू में मास्क और हैंड
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सैनिटाइजर की बिक्री पर मुनाफे की अधिकतम दरें तय की हैं। इन अधिसूचित दरों से अधिक मुनाफा वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला नियंत्रक ने बताया कि जिले में 2 प्लाई, 3 प्लाई और एन 95 मास्क की थोक बिक्री पर अधिकतम मुनाफा पांच प्रतिशत और परचून विक्रेताओं के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हैंड सैनिटाइजर पर थोक विक्रेताओं का अधिकतम मुनाफा पांच फीसदी तय किया गया है, जबकि परचून विक्रेता अंकित मूल्य से अधिक दाम नहीं वसूल सकेंगे। थोक विक्रेता एक बार में अधिकतम 10 लीटर हैंड सैनिटाइजर और एक हजार मास्क का ही क्रय-विक्रय कर सकता है। परचून विक्रेता के लिए अधिकतम सीमा एक लीटर हैंड सैनिटाइजर और 25 मास्क की रखी गई है। थोक एवं परचून विक्रेता को ग्राहकों को इन वस्तुओं का बिल या कैश मेमो देना होगा। जिला नियंत्रक ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले और अधिक दाम वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि अगर कोई कारोबारी अधिक दाम वसूल करता है तो ऐसे मामलों को तुरंत विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाएं।
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