फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur Bushahar News: सेब कारोबारी को चेक बाउंस के मामले में एक साल का साधारण

विज्ञापन
विज्ञापन
. अदालत ने 10.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

.बागवान से खरीदे थे 10 लाख रुपये के सेब
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सेब कारोबारी को चेक बाउंस के मामले में एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1 रोहड़ू ने सजा का फैसला सुनाया। दोषी पर 10.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने एक बागवान से 10 लाख रुपये सेब खरीदे थे, जिसके भुगतान के लिए चेक दिया, जो बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता भागमल बागवान ने अपनी शिकायत में बताया कि गीताराम ठेकेदारी पर सेब की फसल को बेचने और खरीदने का काम करता है। अगस्त 2023 में उसने शिकायतकर्ता के बगीचे का दौरा किया और उसकी पूरी सेब की फसल 10 लाख रुपये में एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट पर ले ली। आरोपी ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया कि वह फसल बेचने के बाद बताई गई रकम दे देगा। सेब सीजन खत्म होने के बाद, जब शिकायतकर्ता ने फसल का पेमेंट मांगा, तो उसने दस लाख रुपये का चेक जारी किया, लेकिन फंड कम होने की वजह से बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही पेमेंट की। इससे यह शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। अदालत ने फैसला दिया है कि आरोपी को एनआई एक्ट के सेक्शन-138 के तहत दोषी ठहराया जाता है। दोषी को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई और 10.05 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की और साधारण कैद काटनी होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें