दोषी को 16 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने दोषी राज कुमार की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर की ओर से 17 फरवरी 2026 को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और शिकायतकर्ता को 1.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। अदालत ने आरोपी को 16 नवंबर को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा है।
इस संबंध में मोती राम कश्यप ने शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके अनुसार, 26 अगस्त 2019 को राज कुमार ने उनसे निर्माण सामग्री खरीदी थी। इसके भुगतान के लिए आरोपी ने 75 हजार रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।इसके बाद शिकायतकर्ता ने 26 सितंबर 2019 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।