रामपुर बुशहर। चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने आरोपी शिवम कुमार को जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक स्थानीय जमानती पर रिहाई के आदेश दिए। पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को नोगली में आरोपी के बैग से पॉलीथिन की पुड़ियों समेत 20.630 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-21 और 29 के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने जमानत देते समय ध्यान में रखा कि बरामदगी व्यावसायिक मात्रा से कम है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपी को गवाहों को प्रभावित नहीं करने, जांच में सहयोग करने और समान अपराध नहीं करने सहित विभिन्न शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।