रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर की अदालत ने 5.291 किलोग्राम चूरापोस्त की कथित बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी बिट्टू को जमानत दे दी है। अदालत ने पाया कि बरामद चूरापोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा-37 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। अदालत ने यह भी पाया कि आरोपी बिट्टू 4 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है और जांच अधिकारी को अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में सहआरोपी को भी इसी अदालत से जमानत मिल चुकी है। समानता के सिद्धांत के आधार पर अदालत ने बिट्टू को भी जमानत का हकदार माना। मामले के अनुसार, आनी पुलिस ने 30 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। पुलिस ने एक टैक्सी से 5.291 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया था। जांच के दौरान सह-आरोपी पिंकी राम के बयान और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर बिट्टू का नाम सामने आया। उस पर पिंकी राम से ऑनलाइन भुगतान लेने का आरोप है। अदालत ने बिट्टू को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक स्थानीय जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।