रामपुर बुशहर। सीजेएम कोर्ट रिकांगपिओ में पुने राम पहाड़िया की अदालत ने प्रदीप कुमार पुत्र मनोहर लाल गांव मटैवग तहसील कुमारसैन जिला शिमला पर लगे आरोप सिद्ध होने पर विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अपने आदेशों में धारा 279 के तहत एक माह का साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत तीन माह की साधारण कैद और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 196 के तहत 500 रुपये जुर्माना व सभी धाराओं में जुर्माना न भरने की हालत में तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 01-02-2010 को बादी कृष्ण बाली पुत्र हेम राम बाली गांव बनेवग अपनी पत्नी व भतीजे वीरेंद्र बाली के साथ ऑल्टो कार नंबर एचपी 03बी-0308 में शिमला से अपने गांव बनेवग जा रहे थे। करीब 4:15 बजे जब गाड़ी ओडी से पीछे पहुंची तो एक आइशर गाड़ी नंबर एचपी 64-0522 ओडी की ओर से तेज रफ्तार में आई और आइशर गाड़ी के चालक ने अपनी दिशा को छोड़कर अपनी गाड़ी से कृष्ण बाली की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में कृष्ण बाली के सिर व दाहिनी टांग और कृष्णा बाली को सिर और बाजू में चोटें आई थीं। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने की।