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चेक बाउंस होने पर एक साल कैद, चार लाख लौटाने के आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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चौपाल।
न्यायिक दंड अधिकारी चौपाल अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष कारावास के साथ-साथ जुर्माने सहित मूल राशि चार लाख रुपये लौटाने की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल राम निवासी लिंगजार ने अक्तूबर 2015 में कृषि ऋण चुकाने के लिए भगत राम पुत्र मोतीराम निवासी खादर से दो लाख रुपये उधार लिए थे। कर्जा चुकाने के एवज में भगत राम को पोस्ट डेटिड चेक दिया गया। चेक की तिथि के मुताबिक भगत राम ने पांच मार्च 2016 को चेक बैंक में लगाया। केवल राम के बैंक खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके पश्चात भगत राम ने वकील के माध्यम से केवल राम को नोटिस भेजा। 28 मार्च 2016 को चौपाल न्यायालय में केवल राम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केवल राम को दोषी करार दिया। वादी के अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने सजा की पुष्टि की है।
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