फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur Bushahar News: ाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को 5 महीने का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर ने आरोपी कुशाल निवासी किन्नौर को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर 5 महीने के सशक्त कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार 8 जुलाई 2019 को नाबालिग स्कूल से घर जा रही थी कि लगभग 2 बजे आरोपी ने पीड़िता का पीछा किया और आगे जाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी।
पीड़िता की ओर से नाम बताने से मना करने के बावजूद आरोपी ने आगे जाकर उसे दोबारा रोका और बात करनी चाही। आरोपी की ओर से नाबालिग को इस तरह पीछा करने और जबरदस्ती जान पहचान बनाने की कोशिश पर पोक्सो एक्ट के तहत जुर्म साबित हुआ और उसे उपरोक्त सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि पोक्सो एक्ट में नाबालिग के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ और यौन शोषण में सख्त सजा का प्रावधान है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें