ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। ज्यूरी के मंगलाड खड्ड में नियमों को ताक पर रखकर नदी और खड्ड में कचरा डालने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ज्यूरी पंचायत और एनएच का विस्तारीकरण कर रही कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने इस संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है। पर्यावरण के नियमों को दर किनार कर वर्षों से सारा कचरा मंगलाड़ खड्ड में डालने पर बोर्ड ने पंचायत के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अन्य मामले में नेशनल हाईवे की कटिंग से निकलने वाला मलबा सतलुज नदी में फेंकने पर शिकंजा कसा है।
गौरतलब है कि एनएच के विस्तारीकरण में जुटी कई कंपनियां सड़क की कटिंग का सारा मलबा नियमों को ताक पर रखकर नदी में डाल रही हैं, जिसके कारण सतलुज नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं निर्मल ग्राम पंचायत ज्यूरी को कचरा मंगलाड खड्ड में डालने पर नोटिस दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की उम्मीद बढ़ी है, जो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जेई सुनील शर्मा ने बताया कि मंगलाड खड्ड का निरीक्षण किया गया है। वहां काफी सारा कचरा खड्ड में डाला गया है। नेशनल हाईवे की कटिंग से निकलने वाले मलबे को सड़क से नीचे ठिकाने लगाने से खड्ड, नदी और पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। बोर्ड ने ज्यूरी पंचायत और नेशनल हाइवे की कटिंग में जुटी कंपनियों को 15 दिन का नोटिस देकर जवाब मांगा है। उसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।