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उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से एक दिन पूर्व संयुक्त बैंक खाता

Tue, 09 Apr 2019 01:03 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रिकांगपिओ (किन्नौर)
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 आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देेनजर प्रत्याशी और राजनैतिक पार्टियों की ओर से चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्चे का सही प्रकार से संचालन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी कल्पा सुरेंद्र ठाकुर ने की।

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इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से एक दिन पूर्व अपने या एजेंट के नाम संयुक्त बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव के दौरान होने वाला सारा खर्च इसी बैंक खाते से करना होगा। खाते संबंधी जानकारी निर्वाचन अधिकारी और व्यय पर्यवेक्षक को देनी होगी। 10 हजार से ज्यादा के खर्चे की अदायगी आटीजीएस/चैक/डीडी/निफ्ट के माध्यम से करनी होगी। चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना अति आवश्यक है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को शपथ पत्र द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान भरी गई रिटर्न के अनुसार अपनी कुल आय घोषित करनी हागी। उम्मीदवार को अपनी शैक्षिणक योग्यता, आपराधिक मामले और देनदारियों के बारे में भी बताना होगा। उम्मीदवार को उनके खिलाफ चल रहे और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र भरने के बाद तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी होगी और प्रकाशन के बारे में जानकारी निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर उम्मीदवार को अपने चुनाव संबंधित खर्चे का सारा ब्योरा निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इस मौके पर कांग्रेस, बीएसपी के प्रतिनिधि, तहसीलदार निर्वाचन पवन कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

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