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बाप से मारपीट करने वाले पुत्र को पांच साल कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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रामपुर बुशहर।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर भूवनेश अवस्थी की अदालत ने मारपीट के एक मामले में दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने बलदेव सिंह, पुत्र नेजा राम, निवासी गांव प्रंतला, पोस्ट ऑफिस पोशना, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को भारतीय दंड संहित की धारा 304 के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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ब्रौ थाना में इस मामले की एफआईआर नंबर 44/2016, 26 दिसंबर 2016 को दर्ज की गई थी। नेजा राम ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मां गुलाबी देवी और पुत्र बलदेव सिंह घर में थे, जबकि उसकी पत्नी मीना देवी, पुत्री ज्वाला देवी और पुत्र कमल खेतों में गए हुए थे। उसकी मां घर से बाहर खलियान में खाना पका रही थी। करीब 12 बजे उसका पुत्र बलदेव सिंह खलियान से आया और उसके साथ लड़ने लगा। उसने अपने बेटे से कहा कि वह कुछ काम करे। इस पर उसने डंडे से उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बीचबचाव करने पर गुलाबी देवी को चोटें आई थी। नेजा राम ने पुत्र के खिलाफ ब्रौ थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करवाया। इसके बाद एएसआई गोविंद सिंह मेहता ने मामले की छानबीन कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान 10 गवाह भी कोर्ट में पेश किए गए और कोर्ट ने भारतीय दंड संहित की धारा 304 के तहत बलदेव सिंह को दोषी पाया और उसे पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी किन्नौर एट रामपुर कुलभूषण गौतम ने की।
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