हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 लागू होने के बाद प्रदेश सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में संशोधन करना पहले से आसान हो गया है। इस संशोधन विधेयक को 7 मार्च 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को विधि विभाग ने इसे राजपत्र में अधिसूचित किया। नए संशोधन के तहत उपधारा (1) में लिखे शब्द पूर्व प्रकाशन के बाद को हटा दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले किसी भी नियम में बदलाव से पहले उसे पूर्व प्रकाशन के लिए जारी करना जरूरी होता था, जिससे उस पर सुझाव और आपत्तियां ली जा सकें। अब यह शर्त हटने के बाद सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी आएगी और जरूरत के अनुसार नियमों में तुरंत संशोधन संभव होगा। नया कानून हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 में संशोधन करते हुए लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद सरकार भविष्य में भर्ती और सेवा नियमों में बदलाव सीधे अधिसूचना के माध्यम से कर सकेगी।