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दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ी: 40 फीसदी दिव्यांगता वाले भी पात्रता, अब जन्म से मिलेगा लाभ

Wed, 04 Nov 2026 05:30 AM IST
Krishan Singh पुष्पलता शांडिल्य, संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।

सार

दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। नई अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर अब जन्म से ही पेंशन की पात्रता तय की गई है।
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दिव्यांगजन पेंशन योजना। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। नई अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर अब जन्म से ही पेंशन की पात्रता तय की गई है। इसके साथ ही दिव्यांगता की तय सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के तहत 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दी गई है। वहीं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को अब 500 रुपये के स्थान पर 625 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार से संबंधित होने की शर्त पहले की तरह बरकरार रहेगी।

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वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना किया जाएगा। नियमों में ढील मिलने से 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों और दिव्यांग बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रदेशभर में करीब 20,000 लाभार्थी इस योजना से जुड़े हैं। पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, बैंक पासबुक, हिमाचली बोनाफाइड, बीपीएल प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और पासपोर्ट फोटो अनिवार्य होंगे। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के तहत पेंशन राशि में 75 से 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब दिव्यांग बच्चे जन्म के समय से ही पेंशन के पात्र होंगे। -विवेक अरोड़ा, जिला कल्याण अधिकारी, सोलन
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