नई नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक आवेदनों पर नहीं लिया निर्णय
नई नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक इन आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया गया है और संबंधित फाइलों को फिलहाल लंबित रखा गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी अधिकारी को केवल एक वाहन के लिए ही प्रतिबंधित मार्ग पर चलने का परमिट मिलेगा। यदि किसी विभाग को अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए अलग से औचित्य बताना होगा और नियमानुसार अनुमति लेनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रतिबंधित मार्गों पर सरकारी वाहनों की संख्या कम होगी और परमिट प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। गृह विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद सभी विभागों को नई व्यवस्था के अनुरूप आवेदन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। इससे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगेगा और प्रतिबंधित मार्गों पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित जवाबदेह बन सकेगी।