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नई व्यवस्था: पीएमजीएसवाई के कामों में अब ई-एमबी और ई-बिलिंग अनिवार्य, नहीं तो रुकेगा भुगतान

Sat, 19 Sep 2026 11:23 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 14 अगस्त से देशभर में पीएमजीएसवाई के कामों के लिए ई-बीओक्यू, ई-एमबी और ई-बिलिंग मॉड्यूल लागू कर दिए हैं। 
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पीएमजीएसवाई(सांकेतिक)। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल में सड़क निर्माण के काम अब ई-एमबी और ई-बिलिंग होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 14 अगस्त से देशभर में पीएमजीएसवाई के कामों के लिए ई-बीओक्यू, ई-एमबी और ई-बिलिंग मॉड्यूल लागू कर दिए हैं। केंद्र ने हिमाचल सरकार को 30 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में सिस्टम ऑनलाइन नहीं होने पर केंद्र से मिलने वाली राशि रोकी जा सकती है। केंद्र ने सभी पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को नई व्यवस्था के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए हैं। पीएमजीएसवाई-4 बैच-1 के तहत डीपीआर तैयार की जा रही हैं। डीपीआर की एसटीए से जांच से पहले संबंधित अधिशासी अभियंता को एक अधिकारी तैनात करना होगा। वहीं, बीओक्यू तैयार करते समय डीपीआर में निर्धारित वास्तविक मात्रा का ही उल्लेख करना होगा।

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एमओआरडी और एनआरआईडीए से बीओक्यू मंजूर होने के बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। स्वीकृत बीओक्यू के आधार पर ऑनलाइन तकनीकी मंजूरी दी जाएगी और इसे सीधे ई-जीपीएनआईसी पर टेंडर के लिए भेजा जाएगा। इससे निर्माण कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ एक समान तरीके से आगे बढ़ेगी। विभाग ने पहले से आवंटित पीएमजीएसवाई-4 बैच-1 के कार्यों के बीओक्यू को भी डिजिटाइज कर ओएमएमएएस पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एनआरआईडीए की ओर से अधिकारियों को 17 अगस्त को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विभाग ने सभी पीआईयू को तय समय में नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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