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शमिश, रिफाइंड घटिया होने पर दो कारोबारियों को जुर्माना

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जोगिंद्रनगर (मंडी)। उपमंडल जोगिंद्रनगर और चौंतड़ा के दो कारोबारियों की दुकानों से भरे गए किशमिश और रिफाइंड तेल की पैकिंग के सैंपल अधोमानक (घटिया) निकले हैं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों पर 45 हजार रुपये जुर्माना ठोका है।
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किममिश बेचने वाले कारोबारी पर 20,000 और रिफाइंड ऑयल बेचने वाले पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग मंडी के सहायक आयुक्त अरुण कुमार ने कहा कि ये सैंपल निरीक्षण के दौरान भरे गए थे। टेस्टिंग में ये सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसके चलते विभाग ने नियमानुसार दोनों कारोबारियों को नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब न आने पर दोनों को नियमों के अनुसार जुर्माना किया गया है। संवाद
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