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आज शाम पांच बजे के बाद नहीं होगा प्रचार, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

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मंडी। नगर निगम मंडी के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार पांच अप्रैल सायं पांच बजे थम जाएगा। सात अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नगर निगम मंडी क्षेत्र में जनसभा अथवा जलूस आयोजित करने एवं भाग लेेने पर प्रतिबंध रहेगा। नाटक प्रस्तुतियों एवं जन लुभावने मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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इसकी पुष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान सात अप्रैल को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी। नगर निगम मंडी के सभी वार्ड के मतों की गिनती के लिए ब्यास सदन भ्यूली को मतगणना केंद्र बनाया गया है।
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शराब की बिक्री एवं वितरण पर पाबंदी
चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत नगर निगम मंडी में मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री एवं वितरण पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान और मतों की गिनती की प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय एक्ट-1994 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध
चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के उद्देश्य से मतदान वाले दिन आग्नेयास्त्रों को साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनावी प्रचार से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
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