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चरस के दोषी को तीन साल छह माह का कठोर कारावास

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मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने के दोषी को अदालत ने तीन साल छह माह के कठोर कारावास एवं 35000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। दोषी की ओर से जुर्माना राशि निश्चित समय पर अदा न करने की सूरत में उसे 3 महीने 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर जिला कुल्लू के उच्चधार (बरसैणी) निवासी हरी नाथ को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 23 दिसंबर 2014 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक संजीव कुमार पुलिस दल सहित रूटीन पेट्रोलिंग तथा नाकाबंदी पर तैनात थे।
पुलिस दल ने बिंद्राबनी में नाके के दौरान कुल्लू की तरफ से आई वोल्वो बस को रोक कर तलाशी ली। इसमें सफर कर रहे हरी नाथ के बैग से 325 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अदालत ने चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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