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Mandi News: 15 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को बरी किया

Thu, 09 Oct 2025 12:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
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मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने झगड़े के एक मामले में मनोज कुमार, बचन सिंह और यशोदा देवी निवासी गांव जरोल तहसील सुंदरनगर को बरी कर दिया। तीनों को वर्ष 2010 के एक विवाद में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिया था।
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मामले के तथ्यों के अनुसार 27 दिसंबर 2010 को शिकायतकर्ता सुमन लता ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी मनोज कुमार और उसके परिवार ने उसकी जमीन में घुसकर दीवार खड़ी करने की कोशिश की और रोकने पर उस पर व उसके देवर राकेश कुमार पर हमला किया।
राकेश कुमार को सिर में चोटें आई थीं और उनके दांत टूटने का दावा किया गया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 447 (अनधिकार प्रवेश) और 323 (मारपीट) के तहत चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को मनोज कुमार को तीन-तीन महीने की कठोर कैद और अन्य आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई थी।
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इस फैसले को दोषी पक्ष ने अपीलीय अदालत में चुनौती दी। अपील की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित नहीं कर सका। अदालत ने 30 अप्रैल 2024 को पारित दोषसिद्धि को रद्द करते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। संवाद
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