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Mandi News: शैटाधार मेले में नशा और मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 10 हजार होगा जुर्माना

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मेले की धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए कई कड़े निर्णय लिए
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दुकानों का आवंटन 15 और 16 सितंबर को किया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
थुनाग (मंडी)। सराज क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शैटाधार में देव शैटी नाग मेला कमेटी की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इसमें मेले की धार्मिक पवित्रता और सदियों पुरानी मर्यादा को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण एवं कड़े निर्णय लिए गए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेला परिसर में नशे और मांसाहार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
मेला कमेटी पदाधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि मेले के दौरान यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यापारी शराब, अंडा या मुर्गे का मांस लाते, बेचते या इनका सेवन करते पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को धार्मिक स्थल से तत्काल बाहर किया जाएगा। साथ ही, गंभीर मामलों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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दुकानों का आवंटन 15 और 16 सितंबर को किया जाएगा। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्य पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। इसे देखते हुए व्यापारियों को पानी के भंडारण के लिए अपने साथ पाइप और अन्य आवश्यक सामान लाने की सलाह दी गई है।
बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से दुकानों और परिसर में केवल आधुनिक बल्बों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए कूड़ेदान का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
शैटाधार अपनी मनमोहक पहाड़ियों और गहरी धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में इसी पावन भूमि पर देव शक्ति का प्राकट्य हुआ था।
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अश्विन माह की संक्रांति यानी 17 सितंबर से आयोजित होने वाला पारंपरिक शयरी मेला क्षेत्र की सदियों पुरानी पहाड़ी संस्कृति, आस्था और देव परंपराओं का प्रतीक माना जाता है।
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