मंडी/जोगिंद्रनगर। चरस सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को सात साल का कठोर कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने जोगिंंद्रनगर सर्किट में जिला शिमला की कोटखाई तहसील के अलांग (देवदढ़) निवासी शाश्वत शर्मा के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 2017 में जोगिंद्रनगर पुलिस ने पठानकोट चौक के पास आरोपी शाश्वत शर्मा से 398 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद