मंडी। जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते बाद दी जाएगी। पहली और दूसरी डोज के बीच के समय को बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक खंड प्रभारियों को सूचना जारी कर दी है।
नए नियम के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज ठीक होने के छह महीने बाद वैक्सीनेशन करवा सकते है। सीएमओ डॉ. देवेंद्र शर्मा ने कहा कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें। सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं और नियमित हाथों को सैनिटाइज करें। बुखार, खांसी आदि होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वेच्छा से कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं ताकि कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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फ्रंटलाइन वर्कर साथ लाएं जरूरी दस्तावेज
सरकार ने एचआरटीसी के चालक-परिचालक, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी, पीडीएस डिपो होल्डर, कोविड-19 में सेवाएं देने वाले शिक्षक, बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाले कर्मचारी, केमिस्ट, लोकमित्र केंद्रों के कर्मचारी, फार्मा उद्योग के कर्मचारी, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है।
इन सभी कर्मचारियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। टीकाकरण के लिए इन सब कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित दस्तावेज लाने होंगे। इसके बाद ही यह कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे।
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यहां से लाएं प्रमाणित दस्तावेज
पेट्रोल पंप के कर्मचारी और पीडीएस डिपो होल्डर फूड एंड सिविल सप्लाई के निरीक्षक से, शिक्षक अपने संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से, बैंक एवं वित्तीय सेवाएं देने वाले कर्मचारी संबंधित बैंक मैनेजर से, केमिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर से, लोकमित्र केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी आईटी विभाग के संबंधित अधिकारी से, चाइल्ड केयर में काम करने वाले कर्मचारी महिला एवं बाल विकास विभाग से और फार्मा उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी उद्योग विभाग के अधिकारी से वैक्सीनेशन के लिए प्रमाणित दस्तावेज लाएंगे। इसके बाद ही इनकी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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