मंडी। उधार लिए 1.83 लाख रुपये नहीं लौटाने पर न्यायिक अदालत ने प्रतिवादी को रकम ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। सीनियर सिविल जज मंडी की अदालत ने वादी रूपलाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1,83,000 रुपये की वसूली छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। ब्याज मुकदमा दायर करने की तारीख 11 अगस्त 2025 से रकम की अदायगी तक देय होगा। इसके साथ ही प्रतिवादी को मुकदमे का खर्च भी वहन करना होगा। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी रमेश कुमार ने जनवरी 2023 में रूपलाल से 1.83 लाख रुपये उधार लिए थे और दो माह में लौटाने का आश्वासन दिया था। रकम वापस नहीं मिलने पर वादी ने 21 अक्तूबर 2024 को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद मुकदमा दायर किया गया। प्रतिवादी लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे एकतरफा कर दिया गया। संवाद