मंडी। अतिरिक्त प्रिंसिपल न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने पत्नी के लिए 16 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। पत्नी की गुजारा भत्ता याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश अदालत ने पति को दिए। पत्नी ने 30 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग की थी।
मामले के तथ्यों के अनुसार दोनों की शादी 27 नवंबर 2020 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। विवाह के कुछ समय तक संबंध सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। पत्नी का आरोप था कि पति और ससुराल पक्ष ने दहेज न लाने पर उसे प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया।
अदालत के समक्ष पत्नी ने कहा कि उनके पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है और पति विपुल एनटीपीसी में कार्यरत हैं, जिनकी आय लगभग दो लाख रुपये मासिक है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का व्यवहार असामान्य था, वह बिना कारण रोती और झगड़ा करती थीं। संवाद