मंडी। पुरानी मंडी क्षेत्र में त्रिलोकीनाथ मंदिर के समीप स्थित पार्किंग स्थल से लेकर शीतला माता मंदिर मार्ग तक को नो पार्किंग जोन घोषित करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने वीरवार को अधिसूचना जारी की है।
यह निर्णय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत जारी की गई है। उपायुक्त ने बताया कि नो पार्किंग जोन को लेकर 15 दिसंबर 2025 को प्रारूप अधिसूचना जारी कर आम जनता से एक माह की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने से क्षेत्र में लगने वाले यातायात जाम से राहत मिलेगी। संवाद